राहुल गांधी को कोर्ट से राहत, अमित शाह टिप्पणी मामले में याचिका खारिज

HIGHLIGHTS
- राहुल गांधी को अमित शाह टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली।
- कोर्ट ने भाजपा नेता विजय मिश्र की निगरानी याचिका खारिज कर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।
- मामले में अब 18 जुलाई को अंतिम बहस से जुड़ी सुनवाई होगी।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी कथित टिप्पणी के मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा नेता विजय मिश्र द्वारा दाखिल निगरानी याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है।
स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही अंतिम बहस की प्रक्रिया को रोकने का कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसके साथ ही मानहानि मामले में लंबित सुनवाई आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की गई है। मामला वर्ष 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्र की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक बयान में अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
मुकदमे की कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेकर जांच कराने की मांग भी की थी। इस संबंध में दायर अर्जी को स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मई में खारिज कर दिया था। अदालत ने उस समय जमानतनामा दाखिल करने और अंतिम बहस की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।
मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए विजय मिश्र ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, सेशन कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका को निरस्त कर दिया।
लगातार दो अदालतों से राहत न मिलने के बाद शिकायतकर्ता पक्ष को कानूनी मोर्चे पर झटका माना जा रहा है, जबकि राहुल गांधी को इस मामले में फिलहाल राहत मिली है। अब सभी की नजरें 18 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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