ध्रुव राठी के खिलाफ साकेत कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, जानें क्या है मामला

HIGHLIGHTS
- मामला मई 2018 में अपलोड किए गए एक यूट्यूब वीडियो से जुड़ा है।
- शिकायतकर्ता विकास पांडे ने वीडियो में झूठे आरोप लगाए जाने का दावा किया है।
- अदालत ने ध्रुव राठी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया था।
गुरुग्राम। यूट्यूबर ध्रुव राठी से जुड़े 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में शनिवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ध्रुव राठी की ओर से उनके अधिवक्ता अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि राठी लंदन चले गए हैं, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते।
अदालत ने जारी किया जमानती वारंट
आपराधिक मानहानि के इस मामले में शनिवार को साकेत कोर्ट ने ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। इससे दो दिन पहले अदालत ने समन जारी कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान राठी की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वह लंदन चले गए हैं और व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकते। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।
वीडियो में झूठे आरोप लगाने का आरोप
इस मामले में अदालत की ओर से जारी समन का नोटिस गुरुग्राम के केंद्रीय विहार स्थित ध्रुव राठी के आवास के बाहर चस्पा किया गया था। मामला मई 2018 में उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-दो’ वीडियो से संबंधित है।
शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे का आरोप है कि वीडियो में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
नए सिरे से जारी करने का दिया गया था आदेश
साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुनवाई के बाद नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया था। अदालत को बताया गया था कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और फिलहाल भारत में हैं।
इसके बाद शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ जाकर समन तामील कराने की अनुमति दी गई थी। आरोप है कि राठी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके आवास के बाहर समन चस्पा किया गया।
शनिवार को हुई सुनवाई में उनके अधिवक्ता ने बताया कि राठी लंदन में हैं। मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही अदालत के आगामी आदेश के अनुसार होगी।
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