यश दयाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं, नाबालिग से रेप केस में गिरफ्तारी पर रोक से इंकार

राजस्थान हाई कोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को जयपुर में नाबालिग के साथ रेप के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस में फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई। सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील भी मौजूद थे और यश दयाल की अर्जी का विरोध किया।

हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद यश दयाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। उनकी ओर से दावा किया गया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। इस मामले में अब सितंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होने की संभावना है।

मामले की पृष्ठभूमि
सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में 23 जुलाई को दर्ज मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया कि यश ने क्रिकेट करियर बनाने का वादा कर भावनात्मक और शारीरिक शोषण किया। पहली घटना 2023 में जयपुर के सितापुरा इलाके के एक होटल में हुई थी। पीड़िता ने बताया कि यह सिलसिला दो साल तक चला। इससे पहले जुलाई में गाजियाबाद की एक महिला ने यश पर शादी का झूठा वादा कर पांच साल तक शोषण करने का आरोप लगाया था। उस केस में यश ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 15 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी थी।

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