नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 10 साल से पुरानी डीजल या 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कार है, तो दिल्ली सरकार का नया फैसला आपके लिए अहम है। दिल्ली परिवहन विभाग ने तय किया है कि अब सड़क पर ऐसी गाड़ियां मिलने पर उन्हें बिना किसी नोटिस के जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा।
नोटिस जारी, पुरानी गाड़ियों पर सख्त कदम
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 14 फरवरी को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि राजधानी में खड़ी या चल रही कोई भी पुरानी गाड़ी, जो End of Life (EOL) श्रेणी में आती है, बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर स्क्रैप कर दी जाएगी।
सरकार के अनुसार, 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां इस श्रेणी में आती हैं। इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और प्रदूषण मानकों का सख्ती से पालन कराना है।
NOC लेने और वाहन बाहर ले जाने की सलाह
नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली में चल रही BS-III और कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली पुरानी गाड़ियों को कानून के तहत बिना किसी नोटिस के जब्त कर स्क्रैप किया जा सकता है। ऐसे वाहनों के मालिकों को सलाह दी गई है कि वे वाहन को NCR के बाहर ले जाने से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) अवश्य प्राप्त कर लें।
पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए मुहिम शुरू
परिवहन विभाग जल्द ही राजधानी में EOL वाहनों को हटाने के लिए व्यापक मुहिम शुरू करने वाला है। इस मुहिम के तहत दिल्ली की सड़कों से पुराने वाहनों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकतानुसार उन्हें जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा।