नई दिल्ली: राजधानी में हुए ब्लास्ट से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आरोपी आमिर रशीद अली की हिरासत अवधि सात और दिनों के लिए बढ़ा दी है। आमिर को उसकी प्रारंभिक 10 दिन की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया।
आमिर रशीद अली को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने उसकी पूछताछ के लिए हिरासत बढ़ाने की मांग की थी ताकि वह ब्लास्ट की पूरी योजना और संभावित अन्य साजिशकर्ताओं के बारे में जानकारी दे सके।
एनआईए के अनुसार, आमिर उस कार का पंजीकृत मालिक है, जिसका इस्तेमाल आत्मघाती हमलावर ने धमाके में किया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने हमलावर के साथ मिलकर पूरे षड्यंत्र की योजना बनाई थी।
अदालत से केस अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने आरोपी की तलाश के लिए कई राज्यों में व्यापक अभियान चलाया। आखिरकार आमिर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।
जम्मू-कश्मीर पुलिस की जांच में पता चला कि डॉ. उमर नबी पिछले साल से ही आत्मघाती हमलावर की तलाश में था और इस साजिश को लगातार आगे बढ़ा रहा था। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड से पकड़े गए जसीर ने पूछताछ में इस षड्यंत्र के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे किए।
जांच एजेंसियों ने डॉ. उमर, डॉ. मुजम्मिल गनई और डॉ. शाहीन से जुड़े हवाला लेन-देन का भी पता लगाया। सूत्रों के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर ने हवाला के जरिए लगभग 20 लाख रुपये भेजे थे।