दक्षिणी दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट ने मेडिकल दुकानों और फार्मेसियों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 18 अगस्त 2025 से लागू होगा। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी केमिस्ट और फार्मेसी अपने काउंटर और स्टॉक रूम में कैमरे लगाएं और उनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखी जाए।
इस कदम का मुख्य उद्देश्य ‘H’, ‘H1’ और ‘X’ श्रेणी की दवाइयों की बिक्री पर निगरानी रखना है। ये वही दवाइयां हैं जिनका गलत इस्तेमाल नशे या लत लगाने वाली दवाओं के रूप में किया जा सकता है। कई बार इनकी बिक्री डॉक्टर के पर्चे के बिना की जाती है। प्रशासन का मानना है कि सीसीटीवी से ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
फुटेज न देने या कैमरे बंद होने पर कार्रवाई
आदेश के अनुसार ड्रग कंट्रोल विभाग, पुलिस या मजिस्ट्रेट किसी भी समय इन कैमरों की फुटेज देख सकते हैं। फुटेज उपलब्ध न कराना या कैमरे बंद रखना नियम उल्लंघन माना जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन न करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज की जा सकती है और दुकान का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।