दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा दायर मानहानि मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दायर याचिका को खारिज कर दिया है। वित्त मंत्री ने अदालत से अनुरोध किया था कि भारती को अपनी पत्नी की ओर से इस मामले में पेश होने से रोका जाए।

यह मामला लिपिका मित्रा की उस आपराधिक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 17 मई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण ने झूठे और भ्रामक बयान दिए, जिनसे उनके पति सोमनाथ भारती की छवि को नुकसान पहुंचा और उनकी चुनावी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने स्पष्ट किया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी पति को अपनी पत्नी की ओर से अभियोजन या बचाव में पेश होने से रोकता हो। अदालत ने यह भी कहा कि वकालतनामा वापस लेने का निर्णय सोमनाथ भारती का निजी विषय है, और अदालत इस चरण पर इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकती।

सीतारमण की ओर से यह तर्क दिया गया था कि चूंकि भारती स्वयं इस विवाद से जुड़े पक्ष हैं, इसलिए उन्हें अपनी पत्नी का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। हालांकि, अदालत ने इसे अस्वीकार करते हुए याचिका को निराधार बताया और लिपिका मित्रा के पक्ष में निर्णय सुनाया।