नई दिल्ली। दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण को लेकर पटाखों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि किसी भी नीति को सिर्फ दिल्ली के लिए लागू नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह पूरे देश में लागू होना चाहिए, केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रह सकता।
चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाई जाने वाली नीतियां पूरे देश पर लागू होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में केवल ‘देश के एलीट’ लोग नहीं रहते, बल्कि अन्य शहरों के नागरिकों को भी साफ हवा का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां 3 अप्रैल के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दी गई, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री, निर्माण, परिवहन और जमाखोरी पर रोक लगाई गई थी।