चुराह से भाजपा के तीन बार के विधायक डॉ. हंसराज को पॉक्सो एक्ट के तहत जिला सत्र न्यायालय ने 20 नवंबर तक अग्रिम जमानत प्रदान की है। विधायक की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने उन्हें राहत देते हुए पुलिस जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

जानकारी के अनुसार, जिला चंबा की एक युवती ने विधायक हंसराज पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता उस समय नाबालिग थी, जिसके चलते विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए हंसराज ने सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने विधायक को अस्थायी राहत प्रदान कर दिया।