हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध घोषित कर इन्हें गिराने का आदेश दिया। इस फैसले के साथ अब पूरी पांच मंजिला संजौली मस्जिद को अवैध करार दिया गया है। पहले कोर्ट ने ऊपरी तीन मंजिलों को अवैध माना था, और निचली दो मंजिलों के लिए वक्फ बोर्ड से राजस्व रिकॉर्ड की मांग की थी।

वक्फ बोर्ड का दावा था कि निचली दो मंजिलें पुरानी हैं और यह बोर्ड की जमीन पर बनी हैं, लेकिन कोर्ट में इसके समर्थन में कोई ठोस राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। इस कारण कोर्ट ने इन मंजिलों को भी अवैध मानते हुए इन्हें गिराने के आदेश जारी किए।

कोर्ट ने 3 मई तक सभी अवैध निर्माण को गिराने और निचली मंजिलों के राजस्व रिकॉर्ड को पेश करने का आदेश दिया था। इसी सिलसिले में शनिवार को सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने छह सप्ताह के भीतर इस मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। मस्जिद कमेटी ने पहले ही अवैध निर्माण गिराने का काम शुरू कर दिया था, हालांकि यह पूरी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है।