मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
एफआईआर पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
महाधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एफआईआर की भाषा, धाराओं और उसके तरीके पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर इस तरह से लिखी गई है कि उसे रद्द किया जा सके। इसमें आरोपी के अपराध का उल्लेख ही नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे आरोपी के हित में लिखा गया है।
अदालत ने पूछा- किसने ड्राफ्ट की एफआईआर?
हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से सवाल किया कि एफआईआर का ड्राफ्ट किसने तैयार किया है। महाधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार चार घंटे में एफआईआर दर्ज की गई है और इसे आरोपी के हित को ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया है। इस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई और कहा कि एफआईआर में अपराध का स्पष्ट विवरण होना चाहिए।
मामले में नए आदेश जारी
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट में एफआईआर पढ़कर सुनाई। कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एफआईआर में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि अपराध क्या है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए नए आदेश जारी किए हैं और कहा है कि बुधवार शाम तक इसे अमल में लाया जाए।
मंत्री शाह पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार
मंत्री विजय शाह ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और एफआईआर पर रोक की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्री होने के नाते भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसी भाषा अस्वीकार्य है।
हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी
हाईकोर्ट ने अपने बयान में कहा कि मंत्री विजय शाह द्वारा उपयोग की गई भाषा “गटरछाप” है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस घटना को “कैंसर जैसा घातक” करार देते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कोई रियायत नहीं दी जा सकती।
मामले की गंभीरता को देखते हुए महू पुलिस ने बुधवार देर रात विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब अदालत के निर्देश के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।