पंजाब कैबिनेट: सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा बढ़ी, नकली बीज बेचने पर सख्त सजा

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में कई महत्त्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने प्रेस वार्ता कर निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं।

अब ग्रुप-डी की सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को दो वर्ष बढ़ा दिया गया है। पहले यह सीमा 35 वर्ष थी, जिसे अब 37 वर्ष कर दिया गया है। न्यूनतम आयु सीमा पहले की तरह 18 वर्ष ही बनी रहेगी।

नकली बीज बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर सरकार ‘पंजाब सीड बिल 2025 (संशोधित)’ लाने जा रही है। इसके तहत घटिया या नकली बीज की बिक्री करने वाली कंपनियों और डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

  • पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 2 साल तक की सजा और 5 से 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा।
  • दोहराव की स्थिति में सजा 2 से 3 साल और जुर्माना 10 से 50 लाख रुपये तक हो सकता है।
  • यदि कोई व्यक्ति नकली बीज बेचता है, तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की सजा और 1 से 5 लाख रुपये तक का दंड मिलेगा।
  • दोबारा अपराध करने पर सजा 1 से 2 साल और जुर्माना 5 से 10 लाख रुपये तक निर्धारित किया गया है।

इस कानून के तहत छोटे किसानों को बीज धोखाधड़ी से सुरक्षा मिल सकेगी।

उद्योग जगत को राहत, ब्याज पूरी तरह माफ

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने उद्योग क्षेत्र से जुड़े एक अहम फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 1935 के अधिनियम में बदलाव करते हुए उद्योग लगाने के लिए ली गई प्रारंभिक राशि पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने कुल ₹97 करोड़ के ब्याज को माफ किया है, जबकि ₹11 करोड़ की मूल राशि की वसूली की जाएगी।

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