साहिबाबाद। ऐसे सभी होटल, मॉल, बैंक्वेट हॉल और 36 से अधिक सीटों वाले रेस्टोरेंट संचालकों को अपने यहां यूपीपीसीबी के मानक पूरा करने के लिए तीन माह का समय दिया गया है। एनजीटी में सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि तीन माह के बाद भी यदि यह उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से एनओसी नहीं लेते तो इन्हें बंद करा दिया जाए।
पर्यावरणविद प्रसून पंत और प्रदीप दहलिया ने वर्ष 2021 में 21 प्रमुख होटल, रेस्टोरेंटों के खिलाफ एनजीटी में याचिका दाखिल की थी। शिकायत में कहा गया कि इन संस्थानों में पर्यावरण मानकों का पालन नहीं किया जा रहा और यूपीपीसीबी से बगैर एनओसी के चल रही हैं। पर्यावरणविद प्रसून पंत ने बताया कि एनजीटी के आदेश के अनुसार गाजियाबाद जिले में अब सभी मॉल और रेस्टोरेंट संचालकों को वाटर और एयर से संबंधित एक्ट का पालन करना होगा। यूपीपीसीबी को इन नियमों का पालन करवाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। जबकि 15 जनवरी तक पूरी स्थिति पर एनजीटी के रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसी सप्ताह आए फैसले में एनजीटी ने स्पष्ट किया कि तीन माह में भी यदि यह यूपीपीसीबी से एनओसी नहीं ले पाते हैं तो प्रशासन को इन्हें बंद कराना होगा, साथ ही यूपीपीसीबी इनसे पर्यावरण की क्षति का आंकलन करते हुए मुआवजा भी वसूलेगा। दूसरी ओर यूपीपीसीबी ने एनजीटी में जमा की अपनी रिपोर्ट में बताया कि बिना मानक के चल रहे 15 संस्थानों को बंद करने के आदेश के साथ ही 25 को नोटिस भी जारी किया गया है। जिसमें कई बड़े मॉल और रेस्टोरेंट शामिल हैं।
इन 25 मॉल और होटलों को जारी किया गया था नोटिस
गाजियाबाद में अलग-अलग इलाकों में चलने वाले जिन 25 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया था उसमें न्याय खंड 2 स्थित आदित्य मॉल, अर्थला का गरम – धरम, जीटी रोड स्थित ग्रैंड तुषार होटल, वसुंधरा में होटल हवेली पैलेस, आरडीसी राजनगर का द वॉक रेस्टोरेंट और सोहन फूड्स, कविनगर स्थित मेगाटेक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, आरडीसी राजनगर का हांडी रेस्टोरेंट व ग्रेट रिसर्च हॉस्पिटेलिटी सर्विस, खोड़ा कॉलोनी में विजिमा हॉस्पिटेलिटी, वैशाली सेक्टर-4 का वॉक इन द वूड्स, वसुंधरा सेक्टर-3 का किन्सफोक होटल और बैंक्वेट हॉल, वसुंधरा जैन मंदिर रोड के पास राधा गोविंद वाटिका पार्टी लोवर, वसुंधरा-10 का मंगलम बैंक्वेट, हिंडन एयरपोर्ट के पास वेलकम ओम ग्रीन, सिकंदरपुर विलेज का राज फार्मस, रॉयल फॉर्म हाउस, गोकुलधाम, पार्टी साइन, बृज भूमि, लोटस फार्म दिल्ली मेरठ रोड पर महाराजा शिकंजी रेस्टोरेंट, रेलवे रोड मोदीनगर में स्पाइस गार्डन रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल शामिल हैं।
ट्रांस हिंडन के होटल और बैंक्वेट हॉल को सबसे अधिक जारी किए गए हैं नोटिस
यूपीपीसीबी ने जिन 25 होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल को नोटिस जारी किया है उसमें सबसे अधिक ट्रांस हिंडन के हैं। विशेषकर सिकंदरपुर गांव जो हिंडन एयरपोर्ट से सटा हुआ है। वहां पर अधिकत्तर बैंक्वेट हॉल को प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करते हुए पाया गया। वहीं, एनओसी नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया है।
वर्जन
हमने गत माह ही नोटिस जारी कर दिया था जिसमें से कुछ के जवाब मिले हैं और कुछ ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। इन सबके बीच एनजीटी ने सभी को राहत प्रदान किया है और तीन महीने का समय दिया है कि वह प्रदूषण से संबंधित मानकों का पालन करें और एनओसी प्राप्त करें। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
विकास मिश्रा, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीपीसीबी (गाजियाबाद)