कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे ईपीएफ (EPF) योजना से छूट गए पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से योजना में शामिल करें। इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी नामांकन योजना (EFS)-2025 के तहत छह महीने की विशेष अनुपालन अवधि की घोषणा की है, जो नवंबर 2025 से शुरू होगी।

पात्र कर्मचारियों को दोबारा नामांकित करने का अवसर
मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के तहत नियोक्ता 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच EPF कवरेज से बाहर रहे कर्मचारियों को नामांकित कर सकते हैं और पूर्व की अनियमितताओं को नियमित कर सकते हैं।

EFS-2025 के प्रावधान
जिन मामलों में कर्मचारियों का अंशदान पहले नहीं काटा गया था, वहां नियोक्ता को केवल नियोक्ता का अंशदान, धारा 7Q के तहत ब्याज, लागू प्रशासनिक शुल्क और सीमित 100 रुपये का दंड जमा करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद यह पूर्ण अनुपालन माना जाएगा और कर्मचारियों को EPF के लाभ उपलब्ध होंगे।

EPFO ने इसे एक एकमुश्त और समयबद्ध अवसर बताते हुए सभी नियोक्ताओं से इसका लाभ उठाने और सामाजिक सुरक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देने का आग्रह किया है। साथ ही, संगठन डिफॉल्ट नियोक्ताओं से SMS और ईमेल के माध्यम से संपर्क कर उन्हें EFS-2025 के तहत अपनी चूक नियमित करने के लिए प्रेरित करेगा।