राहत! सरकार ने आयकर से जुड़े कई मामलों की डेडलाइन बढ़ा कर 31 मई की

कोरोना काल में टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई कामों की डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने असेसमेंट ईयर 2020-21 की डेडलाइन जो 31 मार्च 2021 को खत्म हुई उसे बढ़ाकर 31 मई 2021 तक कर दिया है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए असेसमेंट ईयर 2020-21 हुआ. इसमें लेट फाइन के साथ 31 मार्च 2021 तक रिटर्न फाइल करने का मौका था.

फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी इस आदेश के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 के सब सेक्शन 4 और 5 के तहत बीलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न की तारीख को दो महीने से बढ़ाकर 31 मई 2021 किया जा रहा है. पहले यह डेडलाइन 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही थी.

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