नई दिल्ली। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ रेस्तरां में आग लगने के मामले में आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें अदालत में प्रस्तुत कीं।
बचाव पक्ष की दलीलें
लूथरा भाइयों के वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि एफआईआर के अनुसार यह मामला लापरवाही का है और इसमें हत्या का आरोप नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और बिना नोटिस दिए दो रेस्तरां तोड़ने का भी हवाला दिया। वकील ने कहा कि लूथरा भाई फरार नहीं हैं और जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, फिर भी उनके खिलाफ सीधे वारंट जारी कर दिया गया।
बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि आरोपी फुकेत में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश गए थे, जबकि पुलिस का कहना है कि उनका थाईलैंड में कोई व्यावसायिक कार्य नहीं था और उन्होंने गलत तारीख अदालत को दी।
पुलिस का पक्ष
गोवा पुलिस ने अदालत को बताया कि गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा और अजय गुप्ता इस प्रोजेक्ट के हस्ताक्षरकर्ता हैं। उनका कहना है कि रेस्तरां का लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था और नवीनीकरण नहीं कराया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि लूथरा भाइयों के सहयोग न करने के कारण उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।
सुनवाई का निष्कर्ष
बचाव पक्ष ने कहा कि गिरफ्तारी केवल गुस्से या बदले की भावना में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जांच का अधिकांश हिस्सा उनके बिना पूरा हो चुका है और हिरासत की आवश्यकता स्पष्ट नहीं की गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी और आदेश सुरक्षित रखा।
अवैध नाइटक्लबों पर कार्रवाई
गोवा में अरपोरा स्थित अवैध नाइटक्लब में हुई आग से 25 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अधिकारियों ने वगतोर स्थित क्लब को सील कर दिया। जांच में पाया गया कि यह क्लब कृषि भूमि पर बिना जोन बदलवाए बनाया गया था।
क्लब मालिक को सात दिनों के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सभी अवैध और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले नाइटक्लबों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।