भारत में अमेरिकी दूतावास ने हाल ही में वीजा नियमों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। दूतावास की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका में प्रवेश के बाद भी वीजा धारकों की निगरानी जारी रहती है और यदि कोई व्यक्ति अमेरिकी कानून या आव्रजन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका वीजा रद्द किया जा सकता है और उसे देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा।
दूतावास ने सोशल मीडिया के ज़रिए जानकारी देते हुए कहा कि, “वीजा मिलने का मतलब यह नहीं कि जांच समाप्त हो गई है। अमेरिका पहुंचने के बाद भी यह देखा जाता है कि व्यक्ति सभी नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। नियम तोड़ने पर वीजा निरस्त किया जा सकता है और व्यक्ति को निर्वासन झेलना पड़ सकता है।”
आव्रजन पर लगातार बयान जारी कर रहा दूतावास
यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका में अवैध आव्रजन को लेकर कार्रवाई तेज हुई है। खासकर, कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस में प्रवासन कानूनों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, दूतावास ने 19 जून को भी स्पष्ट किया था कि अमेरिकी वीजा कोई अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। इसका यह अर्थ है कि भले ही वीजा जारी हो गया हो, लेकिन यदि धारक अमेरिकी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
अवैध प्रवेश में सहायता करने वालों पर भी शिकंजा
इससे पहले 16 जून को अमेरिकी दूतावास ने अवैध प्रवासन को बढ़ावा देने वालों पर भी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा जो अवैध रूप से लोगों को अमेरिका भेजने में सहायता करता है। दूतावास ने बताया कि ऐसे लोगों और विदेशी अधिकारियों के खिलाफ नई वीजा पाबंदियां लागू की गई हैं।