इमरान खान ने भारत छोड़ने के नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी चुनौती, बताया गैरकानूनी

HIGHLIGHTS
- इमरान खान ने शनिवार को अपने वकील जुल्फिकार मेमन के जरिए याचिका दायर की।
- अभिनेता के पास अमेरिकी पासपोर्ट और OCI कार्ड है।
- FRRO ने उनसे पूछा है कि उनका OCI दर्जा रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने मुंबई पुलिस की ओर से भारत छोड़ने के लिए जारी किए गए नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अभिनेता ने अदालत से इस नोटिस को गैरकानूनी बताते हुए रद्द करने की मांग की है। हाल ही में इमरान खान मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दौरान मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया।
इमरान खान ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका
43 वर्षीय इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। शनिवार को उन्होंने अपने वकील जुल्फिकार मेमन और उनकी कानूनी टीम के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
याचिका में अभिनेता ने पुलिस के नोटिस को 'गैरकानूनी, गलत और कानून के खिलाफ' बताया है। उन्होंने अदालत से नोटिस रद्द करने के साथ ही सुनवाई पूरी होने तक इस पर रोक लगाने की मांग की है।
याचिका में क्या कहा गया?
इमरान खान की याचिका में कहा गया है कि मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो OCI कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लेने से रोकता हो। अभिनेता ने यह भी दावा किया कि नोटिस जारी करते समय उन्हें इसके स्पष्ट कारण नहीं बताए गए और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।
इमरान खान को मिला कारण बताओ नोटिस
अभिनेता के वकील के अनुसार, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने इमरान खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे पूछा गया है कि उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) का दर्जा रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। उनके खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। आरोप है कि भारतीय नागरिक नहीं होने के बावजूद उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
क्या है पूरा मामला?
इमरान खान के पास अमेरिकी पासपोर्ट है। उन्होंने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित उस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी।
खबरों के मुताबिक, अभिनेता के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट की धारा 29 और 7 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। उन पर आरोप है कि भारतीय नागरिक नहीं होने के बावजूद वह प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके बाद उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया, जिसे अब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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