पानीपत-खटीमा हाईवे पर 64 अवैध प्रतिष्ठानों को एनएचएआई का नोटिस, होगी कार्रवाई

HIGHLIGHTS
- पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना अनुमति बने 64 प्रतिष्ठानों को एनएचएआई ने नोटिस जारी किए हैं।
- शामली, मुजफ्फरनगर और पानीपत जिले के होटल, ढाबे, दुकान, पेट्रोल पंप समेत अन्य निजी संपत्तियां कार्रवाई के दायरे में हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनएचएआई ने अतिक्रमण हटाने और बिना अनुमति निर्माण पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।
पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना अनुमति बनाए गए होटल, मैरिज होम, ढाबे, दुकान, पेट्रोल पंप, आवास और अन्य निजी प्रतिष्ठानों के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में एनएचएआई की बागपत इकाई ने शामली, पानीपत और मुजफ्फरनगर जिले के 64 प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजे हैं। इसके साथ ही तीनों जिलों के जिलाधिकारियों से अतिक्रमण हटाने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी गई है।
एनएचएआई बागपत इकाई के परियोजना निदेशक नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर दिए गए आदेश के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी तरह का निर्माण मान्य नहीं है। इसी के तहत पानीपत-खटीमा हाईवे पर चिन्हित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
एनएचएआई के अनुसार, नोटिस पाने वाले 64 प्रतिष्ठानों में हरियाणा के पानीपत जिले के सनौली क्षेत्र के 16, शामली जिले के 19 और मुजफ्फरनगर जिले के 27 होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, दुकान, पेट्रोल पंप, आवास और अन्य निजी संपत्तियां शामिल हैं। सभी प्रतिष्ठानों से नियमों के अनुसार जवाब देने को कहा गया है।
परियोजना निदेशक की ओर से नोटिस की प्रतियां शामली जिलाधिकारी, सहारनपुर मंडलायुक्त, मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी, एसएसपी, सीडीओ, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सचिव और उपाध्यक्ष, संबंधित एसडीएम व थाना प्रभारियों को भी भेजी गई हैं। साथ ही अतिक्रमण हटाने और जरूरी कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
उन्होंने बताया कि हाईवे की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले चिह्नित लोगों के बिजली और पानी के कनेक्शन बंद कराने के लिए संबंधित विभागों को भी पत्र भेजे गए हैं। सभी मामलों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
एनएचएआई के मानकों को पूरा करेंगे होटल संचालक
शामली के बंटीखेड़ा स्थित होटल संचालक सुखचैन वालिया और मुजफ्फरनगर के तितावी निवासी होटल व्यवसायी नसीम बेग ने बताया कि उन्हें एनएचएआई का नोटिस मिल चुका है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्धारित मानकों को पूरा कर आवश्यक अनुमति लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े मामलों में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2024 को आदेश जारी किया था। इसी आदेश के अनुपालन में एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर बिना अनुमति किए गए निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। प्राधिकरण का कहना है कि भविष्य में भी एनएचएआई की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र से जुड़े इलाकों में किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
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