रामपुर सीआरपीएफ कैंप हमला: दोषी मोहम्मद शरीफ जेल से रिहा

रामपुर जिले के खजुरिया थाना क्षेत्र के बदनपुरी गांव निवासी मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहैल उर्फ साजिद उर्फ अनवर उर्फ अली को मंगलवार शाम बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। वह सीआरपीएफ कैंप पर हमले के मामले में दी गई सजा पूरी कर चुका था, लेकिन रिहाई जुर्माने के भुगतान के बिना संभव नहीं हो पा रही थी।
परिवार ने वकील के माध्यम से बीस हजार रुपये की जुर्माना राशि जेल प्रशासन के स्टेट बैंक खाते में जमा कराई। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद शाम सात बजे रिहाई परवाना जारी किया गया और मोहम्मद शरीफ को परिजन अपने साथ ले गए।
जेलर नीरज कुमार ने बताया कि मोहम्मद शरीफ का जेल में आचरण संतोषजनक रहा। उन्होंने बताया कि शरीफ दो मुकदमों में बंद था, जिसमें विस्फोटक अधिनियम के तहत उसे सात साल की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माना हुआ था, जिसे अब पूरा कर चुका है।
इससे पहले सोमवार को उसके साथी जंग बहादुर खान को भी इसी मामले में रिहा किया गया था। जेल प्रशासन और परिवार के सहयोग से जुर्माने का भुगतान होने के बाद ही मोहम्मद शरीफ की रिहाई संभव हो सकी।
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