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मेरठ। कस्बा करनावल के रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह को न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर्णा पांडेय की अदालत ने उसे चार वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो उसे दो महीने की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। अभियोजन के मुताबिक, 12 अक्टूबर 2021 को सरूरपुर थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने उधम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप…


