गैंगस्टर उधम सिंह पर कानून का शिकंजा, अदालत ने सुनाई चार साल की कैद

HIGHLIGHTS
- कस्बा करनावल के रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह को न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में दोषी ठहराया है।
- विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर्णा पांडेय की अदालत ने उसे चार वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
- यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो उसे दो महीने की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी।
- अभियोजन के मुताबिक, 12 अक्टूबर 2021 को सरूरपुर थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने उधम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
मेरठ। कस्बा करनावल के रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह को न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर्णा पांडेय की अदालत ने उसे चार वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो उसे दो महीने की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी।
अभियोजन के मुताबिक, 12 अक्टूबर 2021 को सरूरपुर थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने उधम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आरोपी ने संगठित अपराधों के जरिए क्षेत्र में भय का माहौल बनाया और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उधम सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। वह फिलहाल उन्नाव जेल में बंद है और उसी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी कराई गई।
एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि उधम सिंह पहले से ही कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद है। इसी वर्ष आठ जनवरी को भी उसे एक अन्य गैंगस्टर एक्ट के केस में दो साल की सजा मिल चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उधम सिंह लंबे समय से सरूरपुर और आसपास के इलाकों में आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है।
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