बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत अब तक कुल 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 6.60 करोड़ से अधिक ने अपने गणना फॉर्म (ईएफ) जमा कर दिए हैं। यह कुल आंकड़े का 83.66% है। इन फॉर्मों के आधार पर ही 1 अगस्त को प्रस्तावित ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम प्रकाशित किए जाएंगे। अभी इस प्रक्रिया की समाप्ति में 11 दिन बाकी हैं।
बीएलओ कर रहे लगातार सर्वेक्षण
चुनाव आयोग के अनुसार, बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) ने दो चरणों में घर-घर जाकर मतदाता गणना फॉर्म एकत्र किए हैं। अब तक की समीक्षा में सामने आया है कि 1.59 प्रतिशत मतदाता मृत पाए गए हैं, वहीं 2.2 प्रतिशत ने स्थायी रूप से स्थान बदला है। इसके अतिरिक्त 0.73 प्रतिशत मतदाता ऐसे हैं, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मिले हैं।
जो मतदाता अस्थायी रूप से राज्य से बाहर हैं, उन्हें फॉर्म भरवाने के लिए अखबारों में विज्ञापन और सीधे संपर्क के जरिए जागरूक किया जा रहा है। आयोग ने बताया कि ऐसे मतदाता ECINet मोबाइल ऐप या ऑनलाइन माध्यमों से भी फॉर्म भर सकते हैं। वे चाहें तो अपने परिवार या किसी अन्य माध्यम से संबंधित बीएलओ तक व्हाट्सऐप या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए फॉर्म भेज सकते हैं।
अभियान में अब तक 88.18% फॉर्म जमा
ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 88.18 प्रतिशत मतदाता गणना फॉर्म जमा कर चुके हैं। शेष 11.82 प्रतिशत मतदाताओं में से कई ने दस्तावेजों के साथ जल्द ही फॉर्म जमा करने का आश्वासन दिया है।
1 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट सूची
चुनाव आयोग इस विशेष पुनरीक्षण के चौथे चरण में 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। इसमें उन्हीं लोगों के नाम होंगे जिनके फॉर्म तय समयसीमा (25 जुलाई तक) में प्राप्त हो जाएंगे। जिनके फॉर्म समय पर नहीं मिलेंगे, उनके नाम इस प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।
हर वार्ड में लगाए गए शिविर
राज्य के 261 शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले सभी 5,683 वार्डों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) प्रतिदिन 50 तक ईएफ फॉर्मों का सत्यापन और संग्रह कर रहे हैं।
कड़ी जांच के बाद ही नाम सूची में शामिल होंगे
मतदाता पंजीकरण अधिकारी और सहायक अधिकारी इन फॉर्मों की जांच संविधान के अनुच्छेद 326 में निर्धारित मानकों के अनुरूप करेंगे। इसके अनुसार मतदाता का भारतीय नागरिक होना, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निवास आवश्यक है।
प्रस्तावित मतदाता सूची की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निःशुल्क प्रदान की जाएंगी और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगी। जो लोग निर्धारित समयसीमा तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे दावा और आपत्ति की अवधि में फॉर्म-6 और घोषणापत्र के साथ आवेदन कर सकेंगे। बीएलए ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद भी प्रतिदिन 10 फॉर्म तक जमा करने के लिए अधिकृत होंगे।