मंगलवार को छत्तीसगढ हाई कोर्ट में दो जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों याचिकाओं पर राज्य शासन की ओर से जवाब पेश होना था। याचिका की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए विधि अधिकारियों ने जवाब पेश करने मोहलत मांग ली। विधि अधिकारियों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए डिवीजन बेंच ने जवाब पेश करने समय दे दिया है। एक जनहित याचिका पर एक सप्ताह बाद और दूसरी जनहित याचिका पर अगले महीने सुनवाई की तिथि कोर्ट ने तय कर दी है।

जैजैपुर को तहसील बनाए जाने की मांग को लेकर विधायक केश्ाव प्रसाद चंद्रा ने वकील मलय श्रीवास्तव के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा है कि जैजैपुर को तहसील कार्यालय का दर्जा देने के लिए राज्य शासन ने जस्र्री प्रक्रिया को पूरी कर लिया हैै। दस्तावेज तैयार भी हो गया है। शासन की तरफ से आधिकारिक घोषणा ही शेष है।

घोषणा करने में राज्य सरकार की तरफ से अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। इससे जनभावना भी आहत हो रही है। जनहित में जैजैपुर को तहसील का दर्जा देने का आवश्यक है। तहसील की आधिकारिक घोषणा करने में हो रहे विलंब के बीच राज्य शासन ने मालखरौदा को तहसील का दर्जा देने की तैयारी शुरू कर दी है।