हिमाचल प्रदेश में मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव को रद्द करने वाली याचिका पर सोमवार को अपना जवाब दायर कर दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने याचिकाकर्ता को कंगना की ओर से दायर जवाब पर रैप्लीकेशन (प्रत्युत्तर) दायर करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

बता दें कि याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने निर्वाचन अधिकारी मंडी पर आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव में उनके नामांकन को गलत तरीके से अस्वीकृत किया गया है। नामांकन अस्वीकार करने पर याचिकाकर्ता चुनाव नहीं लड़ सका। वह वन विभाग से सेवानिवृत हुए हैं। उन्होंने अदालत से लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है।'

उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि नामांकन के दौरान प्रार्थी को कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों की ओर से सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के एनओसी प्रमाणपत्र भी देने होंगे। यह सभी प्रमाणपत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। 15 मई को नामांकनपत्रों की जांच की जानी थी। अगले दिन निर्वाचन अधिकारी ने इन प्रमाणपत्र को लेने से इन्कार कर दिया। इसी के चलते याचिकाकर्ता ने मंडी संसदीय क्षेत्र में हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है।