इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े मामले में मेघालय की एक अदालत ने दो सह-आरोपियों — लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार — को जमानत दे दी है। दोनों पर हत्या के बाद आरोपी सोनम और राज कुशवाहा को शरण देने तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप था।
लोकेंद्र सिंह तोमर उस फ्लैट का मालिक है, जहां सोनम हत्या के बाद रुकी थी, जबकि बलबीर उस स्थान पर सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था।
कोर्ट से राहत, जांच में सहयोग बना आधार
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों आरोपियों ने जांच में सहयोग किया है और उनके विरुद्ध दर्ज धाराएं जमानती हैं।
ग्वालियर से हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, 16 जून को लोकेंद्र तोमर मध्य प्रदेश से उत्तराखंड चला गया था। वापसी पर 22 जून को ग्वालियर में उसे मेघालय पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं बलबीर को इंदौर से पकड़ा गया।
गिरफ्तारी के समय लोकेंद्र ने मीडिया से कहा था कि वह निर्दोष है और इस पूरे मामले में जल्द सच्चाई सामने लाएगा।
शिलोम जेम्स की गिरफ्तारी से खुला था नाम
मामले में शिलोम जेम्स की गिरफ्तारी के बाद लोकेंद्र का नाम सामने आया था। पुलिस ने दोनों के बीच हुई चैटिंग के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था। वहीं, बलबीर को भी संदेह के आधार पर पकड़ा गया, जो उस फ्लैट के बाहर ड्यूटी पर तैनात था।
अब कोर्ट से दोनों को जमानत मिलने के बाद संभावना जताई जा रही है कि अन्य आरोपियों की जमानत प्रक्रिया को भी इससे बल मिल सकता है।