राज्यपाल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) संशोधन विधेयक को वापस लौटा दिया है। अब संबंधित विभाग इस पर पुनः विचार और परीक्षण करेगा।

गैरसैंण विधानसभा सत्र में यह विधेयक सदन से पारित होने के बाद सरकार द्वारा लोक भवन को भेजा गया था। विधेयक में धारा-4 के तहत निर्धारित विवाह आयु से कम उम्र में विवाह पर सजा के प्रावधान का दो बार उल्लेख होने के कारण लोक भवन ने आपत्ति जताई और इसे वापस कर दिया।

अब गृह विभाग इन आपत्तियों का समाधान कर संशोधित विधेयक विधानसभा में पुनः पेश करेगा। इससे पहले लोक भवन ने धर्मांतरण से जुड़े अन्य विधेयक को भी शासन को लौटाया था। धर्मस्व विभाग अब उन कमियों को दूर करते हुए संशोधित विधेयक तैयार करेगा।