गाजियाबाद। पासपोर्ट नवीनीकरण या नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। पुराने पासपोर्ट की जानकारी छिपाने या गलत पता भरने की गलती आवेदन फंसने का कारण बन सकती है। ऐसे में आवेदकों को बार-बार पासपोर्ट कार्यालय का चक्कर काटना पड़ सकता है।

गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने चेतावनी दी है कि यदि कोई आवेदक अपने पुराने पासपोर्ट की जानकारी साझा नहीं करता है या स्थायी व वर्तमान पते में अंतर दर्शाने में गलती करता है, तो उसका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इससे न सिर्फ पासपोर्ट बनवाने में देरी होती है, बल्कि पासपोर्ट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का खतरा भी रहता है।

कार्यालय ने बताया कि कई लोग एक बार आवेदन करने के बाद पासपोर्ट नहीं बनवाते और फिर कुछ समय बाद नया आवेदन करते हैं, लेकिन पुराने आवेदन की जानकारी नहीं देने के कारण उनकी फाइल फंस जाती है। इसके अलावा शिक्षित और अशिक्षित के कॉलम में गलत जानकारी भरने से भी आवेदन रद्द किया जा सकता है।

विशेष रूप से गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में ऐसे मामलों की संख्या अधिक है। इन जिलों में नौकरी पेशा आवेदक मूल रूप से कहीं और के निवासी होते हैं और वर्तमान पते को स्थायी पता या स्थायी पते को वर्तमान पता दर्ज कर देते हैं। पुलिस सत्यापन के बाद रिपोर्ट में विरोधाभास आने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाता है।

गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले आते हैं।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप ने सभी आवेदकों से अपील की है कि आवेदन करते समय पुराना पासपोर्ट और वर्तमान व स्थायी पते की जानकारी सही-सही दें ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।