मुजफ्फरनगर की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई करते हुए 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने चारों दोषियों को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। रकम न जमा करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रेनू शर्मा ने बताया कि थाना खतौली क्षेत्र के गांव अंतवाड़ा में खेत की मेड़ को लेकर किसानों के बीच विवाद हो गया था। उन्होंने बताया कि अंतवाडा निवासी राजपाल पुत्र देशराज ने 7 नवंबर 2004 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनका खेत की मेड़ को लेकर अशोक पुत्र जयपाल से विवाद चल रहा था। बताया कि विवाद के चलते दोनों के बीच गाली गलौज होती रहती थी। आरोप था कि 7 नवंबर को सुबह 7 बजे अशोक और धर्मवीर पुत्र जयपाल, मनोज पुत्र मैनपाल और हरीश पुत्र बृजपाल ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया था।
उन्होंने बताया कि जानलेवा हमले में उनका बेटा विरेंदर और भतीजा सुनील और कालू गंभीर घायल हुए थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया था। एडीजीसी रेनू शर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 4 कमलापति ने की। दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी माना और 7-7 साल कैद की सजा सुनाई।