मुजफ्फरनगर। छपार टोल के डिप्टी मैनेजर की हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका जिला जज ने खारिज कर दी है। आरोपी ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया।
डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि 19 सितंबर 2025 को छपार टोल में विवाद के बाद टोलकर्मी शिवा मलिक और विशु उर्फ विस्तार ने अपने साथियों के साथ मिलकर डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडेय का अपहरण किया और हत्या कर दी थी। पुलिस ने शव मेरठ के जानी क्षेत्र से बरामद किया था।
इस मामले में टोल मैनेजर मुकेश चौहान की तहरीर पर शुभम, शेखर, प्रदीप और अन्य के खिलाफ छपार थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का पर्दाफाश किया था। इस मामले में आरोपी राजन, जो धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली, बागपत का निवासी है, का नाम सामने आया। हाल ही में उसने हत्या मामले में जमानत के लिए जिला जज बीरेन्द्र कुमार सिंह की कोर्ट में आवेदन किया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।