मुजफ्फरनगर। रतनपुरी थाना क्षेत्र में दस साल पहले अपमिश्रित शराब के साथ पकड़े गए दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। एक अभियुक्त फरार है, जिसकी पत्रावली अलग की गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने फैसला सुनाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि रतनपुरी थाने की पुलिस 21 नवंबर 2013 को डबल गांव से समोली जाने वाले रास्ते पर चेकिंग कर रही थी। काली नदी के पुल पर तीन व्यक्ति हाथ में केन लिए आते दिखाई दिए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो एक मौके पर केन छोड़कर फरार हो गया, जबकि दो आरोपी पकड़े गए।

पुलिस ने चंदसीना गांव के आरोपी हरपाल, टिंकू और नीटू के खिलाफ अपमिश्रित शराब की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। तीनों शराब लेकर मोरकुक्का गांव जा रहे थे। जांच के बाद तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 में हुई। अदालत ने अभियुक्त हरपाल और टिंकू को दोषी मानते हुए धारा 272 में तीन-तीन साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीसरा आरोपी नीटू फरार चल रहा है, जिसकी पत्रावली अलग कर दी गई है।