बंगलूरू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (BESCOM) ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया है। यह कार्रवाई अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के चलते की गई है। स्टेडियम का संचालन कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) द्वारा किया जाता है। वर्तमान में स्टेडियम को जनरेटर के माध्यम से बिजली दी जा रही है।

BESCOM की यह कार्रवाई तब हुई जब अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के महानिदेशक ने BESCOM को पत्र भेजकर सुझावों के अनुपालन में विफल रहने पर बिजली आपूर्ति बंद करने का निर्देश दिया था।

इससे पूर्व कर्नाटक हाईकोर्ट ने BESCOM को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने स्टेडियम को नियमों के उल्लंघन के बावजूद बिजली आपूर्ति जारी रखने को गंभीर चूक बताया। यह टिप्पणी उस वक्त की गई जब KSCA ने BESCOM द्वारा जारी डिस्कनेक्शन नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव की पीठ इस याचिका की सुनवाई कर रही थी।

अदालत की चेतावनी – ‘बिना सुरक्षा उपायों के बिजली नहीं’

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि अग्नि सुरक्षा के उपाय नहीं किए जाते हैं, तो स्टेडियम को अंधेरे में ही रहने दिया जाए। अदालत ने जोर देकर कहा कि जोखिम के मामलों में जीरो टॉलरेंस अपनाया जाना चाहिए। BESCOM के वकील ने मौखिक रूप से कहा कि बिजली कनेक्शन काटा जाएगा, लेकिन इससे पहले सरकार से निर्देश लिया जाएगा।

केएससीए की ओर से दी गई सफाई

KSCA के वकील ने बताया कि BESCOM ने 12 जून को नोटिस जारी कर कनेक्शन काटा, और 17 जून को इसे चुनौती देने के लिए आवेदन दायर किया गया। उसी दिन अस्थायी रूप से बिजली बहाल कर दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि संघ की ओर से अग्नि सुरक्षा के उपाय लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और अनुरोध किया कि जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक कोई कार्रवाई न की जाए।

मामले की पृष्ठभूमि

अग्निशमन विभाग के महानिदेशक ने 10 जून 2025 को BESCOM को पत्र लिखकर सूचित किया था कि 11 मई 2023 को जारी दिशा-निर्देशों का अब तक पालन नहीं किया गया है। इसी के तहत उन्होंने स्टेडियम की बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से बंद करने का सुझाव दिया था। BESCOM ने इसके बाद 12 जून को KSCA को बिजली काटने का नोटिस जारी किया।

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