नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ग्राहकों को चेतावनी दी है कि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प चुनने के लिए अपना आवेदन 30 नवंबर, 2025 तक जमा करें। इसके बाद इस योजना का लाभ लेने का अवसर समाप्त हो जाएगा।
UPS क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम इस साल 1 अप्रैल से लागू हुई है। यह NPS के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम नहीं है। UPS के तहत कम से कम 25 साल सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% पेंशन प्रदान किया जाएगा। साथ ही जीवनसाथी के लिए भी पेंशन और ग्रेच्युटी का प्रावधान है।
UPS क्यों खास है?
UPS कर्मचारियों को तीन प्रमुख लाभ देती है:
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गारंटीड आय – इस योजना में पेंशन निश्चित होती है और महंगाई के आधार पर तय की जाती है, यानी यह NPS की तरह बाजार-निर्भर नहीं है।
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लचीलापन – UPS चुनने वाले कर्मचारी भविष्य में फिर से NPS में लौट सकते हैं, जिससे उन्हें विकल्पों की सुविधा मिलती है।
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अतिरिक्त लाभ – योजना में बेहतर टैक्स छूट, इस्तीफा और अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़ी अन्य सुविधाओं का प्रावधान भी है।
कर्मचारी कैसे कर सकते हैं आवेदन?
इच्छुक कर्मचारी UPS के लिए दो तरीके से आवेदन कर सकते हैं:
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ऑनलाइन: सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) सिस्टम के माध्यम से आवेदन।
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ऑफलाइन: संबंधित नोडल ऑफिस में भरे हुए फॉर्म जमा कर आवेदन।
सरकार ने सभी नोडल ऑफिस को निर्देश दिया है कि वे प्राप्त आवेदनों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर निपटाएं। मंत्रालय ने कर्मचारियों से कहा है कि यह अंतिम अवसर है, जिसमें वे अपनी दीर्घकालिक पेंशन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सही विकल्प चुनें।