कर्नाटक हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार के गंभीर मामले में जनता दल (एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया है। अदालत के इस फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद रेवन्ना भावुक हो गए और रोने लगे। अदालत अब उन्हें सजा सुनाने की तैयारी में है। यह मामला उस वायरल सेक्स वीडियो कांड से जुड़ा है, जिसने कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचा दी थी।
प्रज्वल रेवन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते हैं। उनके खिलाफ कुल चार मामले दर्ज हैं, जिनमें से यह पहला मामला है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। बाकी मामलों में भी अदालती प्रक्रिया जारी है।
क्या है मामला?
प्रज्वल पर यौन उत्पीड़न की शुरुआत एक घरेलू सहायक महिला की शिकायत से हुई थी। इसके बाद बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों से बरामद की गई पेन ड्राइव्स ने मामला और संगीन कर दिया। बताया गया कि इन ड्राइव्स में 3,000 से 5,000 वीडियो मौजूद हैं, जिनमें महिलाओं के साथ आपत्तिजनक दृश्य हैं। कई वीडियो में पीड़ित महिलाओं के चेहरे भी स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं।
वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए। सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। SIT की जांच के आधार पर रेवन्ना पर बलात्कार, छेड़छाड़, धमकाने और ब्लैकमेलिंग जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई। यह भी सामने आया कि महिलाओं के साथ संबंध बनाने के बाद वह उन्हें सरकारी नौकरी का झांसा दिया करता था।
राजनैतिक पृष्ठभूमि
प्रज्वल रेवन्ना एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके दादा एचडी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जबकि पिता एचडी रेवन्ना मंत्री और चाचा एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रज्वल ने 2019 में हासन सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में कदम रखा था, हालांकि 2024 के आम चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
चुनाव के दौरान सामने आया मामला
रेवन्ना के खिलाफ आरोपों की शुरुआत 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान हुई, जब 26 अप्रैल को मतदान के दूसरे चरण से पहले कई अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसके बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी, जिसके आधार पर SIT का गठन किया गया।
अब अदालत ने इन आरोपों में एक मामले में रेवन्ना को दोषी माना है, जबकि बाकी मामलों में सुनवाई जारी है।