पीएम और आरएसएस पर कार्टून मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, हेमंत मालवीय की गिरफ्तारी पर रोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर बनाए गए एक कार्टून के मामले में आरोपी कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 15 अगस्त के बाद निर्धारित की है।

मालवीय की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में खेद जताते हुए बताया कि संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी गई है और माफी का हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी।

कोर्ट ने सोशल मीडिया की अनियंत्रित भाषा पर जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों और बेतुकी बयानबाजी पर चिंता जताई। न्यायालय ने कहा कि अब हर कोई किसी को भी कुछ भी कह देता है, और यह प्रवृत्ति वकीलों तक को नहीं बख्श रही है।

शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट में हलफनामा मांगा और आरोपी के पक्ष की दलीलों पर आपत्ति जताई। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्ट में की गई टिप्पणियाँ आपत्तिजनक थीं, जिसके आधार पर मई में मामला दर्ज हुआ था।

कोर्ट ने दी स्पष्ट चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि मालवीय या उनके पक्ष से आगे कोई आपत्तिजनक बयान सामने आता है, तो शिकायतकर्ता पुनः अदालत का रुख कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो भी आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर मौजूद है, उसे हटाया जाए।

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