उत्तराखंड कैबिनेट के 10 अहम निर्णय: राफ्टिंग नियम सख्त, वन भूमि पर बसे गांवों पर बनी समिति

HIGHLIGHTS
- धामी कैबिनेट ने बापूग्राम, बिंदुखत्ता और बग्गा-54 के गांवों के नियमितीकरण के लिए समिति गठित की।
- रिवर राफ्टिंग नियमों में सख्ती, उल्लंघन पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान।
- विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए 7 सदस्यीय पीएमयू बनाने को मंजूरी।
उत्तराखंड सरकार ने ऋषिकेश के बापूग्राम, नैनीताल के बिंदुखत्ता और ऊधमसिंह नगर के बग्गा-54 में बसे गांवों के नियमितीकरण की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इन क्षेत्रों में वन भूमि पर लंबे समय से रह रहे लोगों के लिए समाधान तलाशने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के गठन को मंजूरी दी गई है।
सरकार के इस फैसले से करीब 4500 हेक्टेयर वन भूमि पर निवास कर रहे बड़ी संख्या में लोगों को उम्मीद जगी है। समिति इन मामलों का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई और समाधान को लेकर सुझाव देगी।
शुक्रवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी दी।
रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग नियमों में सख्ती
कैबिनेट ने उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग एवं कयाकिंग नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। नए प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों और गाइडों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिना हेलमेट और लाइफ जैकेट के राफ्टिंग कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि ओवरलोडिंग जैसे मामलों में भी प्रति यात्री दंड का प्रावधान होगा। गंभीर उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने और ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जा सकेगी।
विदेशों में रोजगार के लिए बनेगी पीएमयू
कैबिनेट ने कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के तहत सहसपुर स्किल हब में संचालित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए सात सदस्यीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) के गठन को मंजूरी दी है।
इस इकाई का उद्देश्य युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण और नियोजन से जोड़ना होगा। पीएमयू अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी दूतावासों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। इस परियोजना पर अगले तीन वर्षों में करीब 9.66 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
- पिथौरागढ़ स्थित सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण को मंजूरी।
- श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान देने का फैसला।
- हरिद्वार कुंभ की लेखा परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पद सृजित किए जाएंगे।
- वित्त सेवा नियमावली में पदोन्नति से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी।
- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को मजबूत करने के लिए पदों के उच्चीकरण, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव और नए पदों के सृजन को स्वीकृति।
- अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना का बजट वित्तीय वर्ष 2027-28 से समाप्त करने का निर्णय।
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