अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन ने उम्रकैद के खिलाफ दिल्ली HC में दायर की अपील

HIGHLIGHTS
- कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को सुनाई थी उम्रकैद की सजा
- 13 जुलाई को ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया गया था
- अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना
नई दिल्ली। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन ने अपनी सजा और उम्रकैद के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की है। इस अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को ताहिर हुसैन समेत चार अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इससे पहले 13 जुलाई को उन्हें दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने पांचों दोषियों ताहिर हुसैन, नजीर, आसिम, जावेद और अनास को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
अंकित शर्मा की हत्या 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में हुई थी। उनका क्षत-विक्षत शव एक नाले से बरामद किया गया था।
क्या था मामला
वर्ष 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं। इन झड़पों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे।
इसी दौरान अंकित शर्मा आरोपियों को शांत करने और कानून हाथ में नहीं लेने का आग्रह कर रहे थे। तभी उन्हें पकड़ लिया गया। हत्या के बाद उनके शव को नाले में फेंक दिया गया था।
कौन है ताहिर हुसैन
ताहिर हुसैन ने 2017 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीतकर पार्षद बना था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा स्थित पौरारा गांव का रहने वाला है। पांच भाइयों में ताहिर सबसे बड़ा है।
2017 के चुनावी हलफनामे में उसने 18 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति बताई थी। 2020 के दिल्ली दंगों में ताहिर का नाम सामने आया। दंगों में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
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