मुजफ्फरनगर: छेड़खानी के आरोप में बहू ने ससुर पर किया ब्लेड से वार, पुलिस जांच में जुटी

HIGHLIGHTS
- मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में ससुर पर बहू ने ब्लेड से हमला कर दिया। घायल ससुर को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया।
- आरोप है कि ससुर ने पुत्रवधू से छेड़खानी की थी, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर बहू ने हमला किया। पुलिस ने तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कही है।
- वहीं, पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत के मामले में दोषी शाहिद को पांच साल की जेल और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मुजफ्फरनगर: बुढ़ाना कस्बे में चंधेड़ी रोड पर एक ससुर द्वारा पुत्रवधू से छेड़खानी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुर की हरकतों से परेशान होकर पुत्रवधू ने ब्लेड से उसके गुप्तांग पर वार कर दिया। घायल ससुर को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
घटना शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के चंधेड़ी रोड की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, अधेड़ व्यक्ति ने अपनी पुत्रवधू के साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। पुत्रवधू ने इसका विरोध किया, लेकिन आरोप है कि जब वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसने गुस्से में आकर ब्लेड से हमला कर दिया।
हमले में ससुर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को पहले निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, इसके बाद उसे सीएचसी पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया।
पुलिस क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मामले में अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर प्राप्त होने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नाबालिग से अश्लील हरकत मामले में आरोपी को पांच साल की सजा
वहीं, पॉक्सो न्यायालय प्रथम ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ अश्लील हरकतें करने के दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर एक ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। दोषी शाहिद मेरठ जिले के सिवालखास का रहने वाला है।
यह मामला वर्ष 2018 में थाना शाहपुर में दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपी अपने पास काम करने वाले एक व्यक्ति की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। बाद में बड़ौत रोड पर लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाकर विवेचना पूरी की। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
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