वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान, राज्यसभा में अमित शाह पेश करेंगे विधेयक

HIGHLIGHTS
- केंद्र सरकार राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम-1971 में संशोधन की तैयारी कर रही है, जिसमें वंदे मातरम को भी शामिल किया गया है।
- प्रस्तावित विधेयक के तहत राष्ट्रीय गीत का अपमान करने या गायन में बाधा डालने पर तीन साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान होगा।
- गृह मंत्री अमित शाह मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में यह विधेयक पेश करेंगे, जिसके बाद इसे लोकसभा में भेजा जाएगा।
नई दिल्ली। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपने राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता देने वाली भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम-1971 में बदलाव की तैयारी कर रही है।
इस अधिनियम में संशोधन के लिए लाए जा रहे विधेयक में वंदे मातरम को भी शामिल किया गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर तीन साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया जाएगा।
अमित शाह राज्यसभा में पेश करेंगे विधेयक
राष्ट्रीय गीत से जुड़े इस विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में पेश करेंगे। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के रुख को देखते हुए सदन में चर्चा के दौरान तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती के मौके पर केंद्र सरकार ने पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। इसी क्रम में केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान जन गण मन की तरह कानूनी संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम-1971 में संशोधन को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर उन सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत को भी अनिवार्य करने की बात कही गई है, जहां राष्ट्रगान होता है।
वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक मतभेद लंबे समय से चले आ रहे हैं। पिछले करीब एक साल में यह मुद्दा फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बना है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के बंगाल से संबंध होने के कारण भाजपा ने इसे बंगाल की अस्मिता से भी जोड़ा है।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर विरोध नहीं कर सकी है, लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जहां विपक्षी दलों के नेताओं ने वंदे मातरम के गायन से दूरी बनाई या इसे लेकर विवादित बयान दिए।
राष्ट्रीय गीत के अपमान पर होगी सजा
भाजपा का आरोप रहा है कि तुष्टिकरण की राजनीति के कारण वंदे मातरम के सम्मान को नुकसान पहुंचाया गया और इसमें बदलाव किए गए।
अब केंद्र सरकार संशोधन विधेयक के जरिए राष्ट्रीय गीत को कानूनी सुरक्षा देने की तैयारी में है। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है या इसके गायन में बाधा डालता है तो उसे तीन साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
यह विधेयक सोमवार की राज्यसभा कार्यसूची में शामिल किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह इसे राज्यसभा में पेश करेंगे। राज्यसभा से पारित होने के बाद इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
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