नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दे दी है। बुधवार को सुनाए गए फैसले के अनुसार यह अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ही लागू रहेगी। चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि हमें पर्यावरण के संरक्षण और त्योहार की परंपरा के बीच संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उस समय दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जो पूरे NCR में लागू था। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि केवल ग्रीन पटाखों को ही इस अवधि में जलाने की अनुमति होगी और इसके निगरानी के लिए गश्ती दल नियमित रूप से पटाखा निर्माताओं की जांच करेंगे। इसके अलावा, सभी ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

इससे पहले 10 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि “सरकार बदल गई और हिंदुओं के त्योहारों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। बरसों बाद दिल्लीवासी परंपरागत तरीके से दिवाली मना पाएंगे।” उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय स्वागत योग्य है। दिल्ली सरकार ने जनता की आवाज न्यायालय के सामने रखी, जिसके लिए सीएम रेखा गुप्ता का आभार जताया गया।