हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम मामले में चार साल से जारी रोक हटाकर पंचकूला सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है। इस फैसले से हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीबीआई पहले ही इस मामले में हुड्डा समेत 33 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

क्या है मामला?

भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने निजी बिल्डरों और कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर गुरुग्राम के मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों के किसानों को अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी लगभग 400 एकड़ जमीन सस्ते दामों में खरीदी। अगस्त 2014 में यह जमीन मात्र 25 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी गई, जबकि उस समय इसकी बाजार कीमत करीब 1600 करोड़ रुपये थी। बाद में सरकारी प्रोजेक्ट रद्द कर जमीन को बिल्डरों को ट्रांसफर कर दिया गया, साथ ही उन्हें सीएलयू लाइसेंस भी जारी कर दिए गए।

कैसे सामने आया मामला?

मानेसर के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश ने 12 अगस्त 2015 को मानेसर थाने में इस घोटाले की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 15 सितंबर 2015 को सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में लिया। चार्जशीट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 33 लोगों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए गए।

अदालत का आदेश

पिछले चार साल से इस मामले की सुनवाई पर रोक लगी थी, जिसे हाईकोर्ट ने अब हटा दिया है। इससे पंचकूला की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में केस की कार्यवाही फिर से शुरू हो सकेगी। विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें इस आदेश के बाद और बढ़ सकती हैं।