किसानों के दिल्ली की ओर कूच के मामले में आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। यदि किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है तो वे अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं।

इसके साथ ही पंजाब सरकार को कहा कि आप किसानों को क्यों एकत्रित होने दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अगली सुनवाई पर इस विषय को लेकर आयोजित की गई बैठक के परिणाम और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

गुरुवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया था कि केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच फिर से एक बैठक तय की गई है। इस बैठक से मामले का हल निकलने की काफी हद तक उम्मीद है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई आदेश जारी करने से पहले इस बैठक के परिणाम की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार को तय कर दी है। सभी प्रतिवादियों को आज स्टेटस रिपोर्ट के साथ हाजिर रहना है।