मुजफ्फरनगर। मीरापुर क्षेत्र के गांव कासमपुर खोला में रहने वाली एक वृद्ध विधवा महिला ने अपने ही बेटे और उसके दो साथियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने उसके अधिकार वाली जमीन को हड़पने के लिए बैनामा कराया। पीड़िता ने सिविल कोर्ट में वाद दायर किया था, जिसके आदेश के बाद पुलिस ने बेटे सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

गांव की निवासी गेन्दी, स्वर्गीय अन्तराम की पत्नी, ने कोर्ट में बताया कि वे एक बुजुर्ग और अनपढ़ महिला हैं। उनके तीन पुत्रों में से एक, कंवरपाल, अब स्वर्गवासी हैं, जिनका तीन वर्षीय पुत्र शिवा है।

पीड़िता ने 18 मई 2023 को अपनी कुल कृषि भूमि और संपत्ति की एक रजिस्टर्ड वसीयत अपने नाबालिग पौत्र शिवा के नाम कर दी थी। आरोप है कि उनका दूसरा बेटा जितेन्द्र, अपने दो साथियों सचिन और हिमांशु के साथ मिलकर 22 सितंबर 2025 को उन्हें राशन कार्ड बनवाने के बहाने तहसील जानसठ ले गया। वहां उन्होंने कुछ दस्तावेजों पर अंगूठे लगवा लिए और बाद में धोखाधड़ी से जमीन का बैनामा करा लिया।

जब पीड़िता ने विरोध किया, तो बेटे और उसके साथियों ने गालियों के साथ धमकियां भी दीं। 25 सितंबर को गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें आरोपियों ने गलती मानते हुए जमीन लौटाने का वादा किया, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गए।

पीड़िता ने थाना मीरापुर और एसएसपी को लिखित शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट का सहारा लिया। सिविल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने जितेन्द्र, सचिन और दीपांशु के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।