मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 8 वर्षीय दलित बालक से कुकर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 7 वर्ष पूर्व हुई इस घटना के मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने की।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि थाना छपार क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय बालक अपने भाई के साथ जंगल में शौच करने गया था। उसके साथ एक युवक ने कुकर्म किया था। उन्होंने बताया कि पीड़ित के पिता की ओर से थाना छपार में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया था कि उनका 8 वर्षीय पुत्र उसके भाई के साथ 2 जुलाई 2016 को सुबह के समय जंगल में शौच करने गया था। इसी बीच खालिद पुत्र रसीद निवासी गांव कासमपुर थाना छपार ने उसे रोका और जबरन जंगल में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया।

बच्चे ने विरोध करते हुए आरोपी के सिर में ईंट मारी तो उसने उसकी मां के साथ भी रेप करने की धमकी दी। पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी खालिद को कुकर्म का दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 30 हज़ार का जुर्माना भी लगाया।