पीएफ से कब-कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं? जानिए ईपीएफओ के अहम नियम

अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आपके पास कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाता होना तय है। हर माह आपकी सैलरी का एक हिस्सा और उतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा EPF खाते में जमा की जाती है। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, जब आपको इस फंड से आंशिक निकासी की जरूरत पड़ती है। हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इसके लिए कुछ दिशा-निर्देश और शर्तें तय की हैं। इन्हें जानना जरूरी है ताकि आप आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी बाधा के फंड का इस्तेमाल कर सकें।

शादी के लिए निकासी की सुविधा

EPFO के नियम (पैरा 68K) के अनुसार, सदस्य अपनी, अपने भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए पीएफ खाते से राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम सात साल तक EPF से जुड़ा रहना अनिवार्य है और खाते में कम से कम ₹1,000 की राशि होनी चाहिए। इस स्थिति में आप अपने योगदान (ब्याज सहित) का अधिकतम 50% तक निकाल सकते हैं।

बच्चों की शिक्षा के लिए मदद

यदि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड की जरूरत महसूस करते हैं, तो EPF से पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए भी कम से कम सात वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए। इस सुविधा का लाभ जीवन में अधिकतम तीन बार ही लिया जा सकता है और निकासी सीमा सदस्य के कुल योगदान (ब्याज सहित) का 50% तक है।

घर खरीदने या निर्माण हेतु राशि

नया घर खरीदने, बनवाने या मरम्मत के उद्देश्य से भी EPFO (पैरा 68B) के तहत फंड से निकासी संभव है। इसके लिए कम से कम पाँच वर्षों तक EPF सदस्य होना अनिवार्य है। यदि आप घर की मरम्मत करना चाहते हैं, तो यह निर्माण के पाँच वर्ष पूरे होने के बाद ही किया जा सकता है। इस श्रेणी के तहत केवल एक बार निकासी की अनुमति दी जाती है।

चिकित्सा आपातकाल में सहायता

स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में पीएफ से निकासी सबसे आसान है। EPFO के नियम (पैरा 68J) के अनुसार, इसमें कोई न्यूनतम सदस्यता अवधि नहीं है और सदस्य आवश्यकता अनुसार कई बार राशि निकाल सकते हैं।

रिटायरमेंट से पहले निकासी

यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले फंड की आवश्यकता महसूस करता है, तो EPFO (पैरा 68NN) के तहत कुल पीएफ राशि का 90% तक निकाला जा सकता है। यह सुविधा सिर्फ एक बार उपलब्ध होती है।

बेरोजगारी की स्थिति में विकल्प

यदि किसी कर्मचारी की कंपनी 15 दिनों से अधिक समय के लिए बंद हो जाती है या व्यक्ति लगातार दो महीने तक बिना वेतन के रहा है, तो EPFO (पैरा 68H) के तहत वह अपने हिस्से का अंशदान निकाल सकता है।

लोन चुकाने के लिए निकासी

घर की खरीद, निर्माण या मरम्मत के लिए लिया गया कर्ज चुकाने के उद्देश्य से भी EPF फंड का उपयोग किया जा सकता है। EPFO (पैरा 68BB) के अनुसार, इसके लिए कम से कम 10 वर्ष की सदस्यता जरूरी है। सदस्य अधिकतम 36 महीने की मूल वेतन + डीए, कुल अंशदान या बकाया ऋण (जो भी राशि कम हो) तक की निकासी कर सकता है।

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