DGCA का बड़ा ऐलान! 30 अप्रैल तक सस्‍पेंड रहेंगी सभी अंतरराष्‍ट्रीय उड़ान

देश में कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ता जा रहा है. कई राज्यों में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है. इसे देखते हुए राज्य सरकारों ने लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू , वीकेंड लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं

उधर, कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 तक कर दिया है. मालूम को कि फिलहाल यह रोक 31 मार्च, 2021 तक के लिए ही थी, लेकिन अब इसे एक महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है. बता दें कि सरकार की तरफ से कई बार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तारीख बढ़ाई गई है.

DGCA की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक के लिए 26 जून, 2020 को जारी आदेश में मामूली फेरबदल करते हुए इस रोक को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया है.

इससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है. गृह मंत्रालय (MHA) की तरफ से जारी गाइडलाइंस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगी. गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में राज्य सरकारों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है. केंद्र ने राज्यों से टेस्टिंग को भी बढ़ाने की बात कही है और पॉजिटिव आए लोगों का इलाज सुनिश्चित करने को कहा है.

केंद्र सरकार ने कहा है कि जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन तैयार करने पर जोर देना चाहिए. मंत्रालय ने इसके साथ-साथ यह भी कहा है कि कंटेनमेंट जोन में नियमों के पालन के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस जिम्मेदार होंगे.

इसके अलावा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही राज्य सरकारों की ओर से तय की जाएगी. वर्कप्लेस पर भी जरूरी नियमों को तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है. यही नहीं मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में सख्ती और फाइन तय करने का हक भी राज्यों के पास होगा. इसके अलावा राज्यों को जिला, तहसील और शहर या वार्ड के लेवल पर भी कोरोना से जुड़ी पाबंदियां तय करने का अधिकार दिया गया है.

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