कर्नाटक हाई कोर्ट: सभी सिनेमाघरों में फिल्म टिकट की अधिकतम कीमत ₹200 तय

कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में सिनेमा टिकटों की अधिकतम कीमत तय कर दी है। मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, अब राज्य के किसी भी सिंगल स्क्रीन या मल्टीप्लेक्स में फिल्म टिकट की कीमत ₹200 से अधिक नहीं हो सकेगी। यह राशि मनोरंजन कर सहित होगी।

थिएटरों की मनमानी पर लगेगा अंकुश
सरकार का यह फैसला राज्य के सभी जिलों में समान रूप से लागू होगा, फिर चाहे वह बेंगलुरु जैसे महानगर हों या छोटे शहर और कस्बे। इससे आम दर्शकों को महंगे टिकटों से राहत मिलेगी और सिनेमा देखने के लिए थिएटर जाने को प्रोत्साहन भी मिलेगा। लंबे समय से मल्टीप्लेक्सों की मनमानी दरों को लेकर दर्शकों में नाराजगी थी, जिसे अब यह निर्णय समाप्त करेगा।

फिल्मप्रेमियों में खुशी की लहर
राज्य सरकार की इस पहल को दर्शकों ने सराहा है। अब आम आदमी भी कम खर्च में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का अनुभव ले सकेगा। खासकर त्योहारों और वीकेंड के समय टिकट दरें अत्यधिक बढ़ा दी जाती थीं, जिससे दर्शकों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ता था।

थिएटर मालिकों को हो सकता है असर
हालांकि टिकट दरों पर यह सीमा लगाने से मल्टीप्लेक्स और थिएटर मालिकों की आय पर असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार का मानना है कि इस निर्णय से दर्शकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे सिनेमा उद्योग को अंततः लाभ ही होगा।

सरकार के इस निर्णय से अब कर्नाटक पूरे देश में उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जहां टिकट दर को नियंत्रित कर आम जनता को राहत दी गई है

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