औरैया में दोहरे हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, कमलेश पाठक समेत 11 लोग दोषी करार

HIGHLIGHTS
- 15 मार्च 2020 को पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में हुआ था गोलीकांड।
- घटना में अधिवक्ता मंजुल चौबे और सुधा की गोली लगने से मौत हुई थी।
- एमपी-एमएलए कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई थी।
औरैया। 15 मार्च 2020 को हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई संतोष पाठक समेत 10 अन्य आरोपितों को दोषी ठहराया गया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट में मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी और बुधवार को फैसला सुनाने के लिए तारीख तय की गई थी। बुधवार को दोपहर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी को दोषी ठहरा दिया। लंच के बाद सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।
मोहल्ला नरायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में 15 मार्च 2020 को गोलीकांड हुआ था। इस घटना में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की गोली लगने से मौत हो गई थी।
पुलिस ने मामले में कमलेश पाठक, उनके भाई संतोष पाठक, रामू पाठक समेत 11 आरोपितों को जेल भेजा था। मामले में सरकारी गनर अवनीश को जमानत मिल गई थी। अन्य सभी आरोपित अलग-अलग जेलों में बंद हैं।
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