तिहाड़ जेल से बाहर आएगा दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद, हाई कोर्ट से मिली बेल

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक की अस्थायी राहत दी है, ताकि वह अपनी बीमार मां की सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल कर सकें और परिवार में आयोजित चहलुम में शामिल हो सकें।
सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी मां की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए परिवार को उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने चाचा के चहलुम में शामिल होने की अनुमति भी मांगी थी।
मामले पर विचार करते हुए अदालत ने मानवीय आधार पर उन्हें सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया। हालांकि, इस दौरान उन्हें अदालत द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि उमर खालिद फिलहाल उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले भी वे विभिन्न मानवीय आधारों पर अंतरिम राहत के लिए अदालत का रुख कर चुके हैं।
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