69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में एक अंक का विवाद, हाईकोर्ट ने जवाब पर मांगा प्रतिउत्तर

HIGHLIGHTS
- न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की।
- रामजी मिश्र समेत 12 अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है।
- याचियों के मुताबिक, 2249 अभ्यर्थियों में मेरिट के आधार पर चयन होना था।
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक अंक विवाद पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किए जाने की जानकारी मिलने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश रामजी मिश्र समेत 12 अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया।
2249 अभ्यर्थियों के चयन का उठाया मुद्दा
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में 2249 अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर चयन किया जाना था। इसके बावजूद, केवल एक अभ्यर्थी विवेक कुमार सिंह को 7 मई 2026 को नौकरी दी गई।
सरकार ने हलफनामा दाखिल करने की दी जानकारी
इस मामले में कोर्ट ने पहले विभाग से जवाब मांगा था। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि मांगा गया जवाबी हलफनामा रजिस्ट्री अनुभाग में दाखिल किया जा चुका है।
इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को जवाबी हलफनामे पर प्रतिउत्तर शपथपत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
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